देश के हर नागरिक के लिए राशन कार्ड एक अहम दस्तावेज माना जाता है। इसके जरिए सरकार मुफ्त या सस्ती दरों पर अनाज और जरूरी सामान उपलब्ध कराती है। साथ ही कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी राशन कार्ड धारकों तक पहुंचता है। परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके आधार पर ही राशन की मात्रा तय की जाती है।
सरकार ने शुरू की नई सुविधा
अब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू कर दी है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम अभी तक राशन कार्ड में शामिल नहीं हुआ है, तो अब उसे ऑनलाइन घर बैठे जोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए केवल मोबाइल और जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए जरूरी शर्तें
देशभर में लाखों परिवार राशन कार्ड से लाभ ले रहे हैं। ऐसे में अगर आपके परिवार का कोई सदस्य छूट गया है, तो आप आसानी से उसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि राशन कार्ड धारक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, क्योंकि नाम जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
नए सदस्य जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अब ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जहां परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता है। विवाह के बाद पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, विवाह के बाद जारी नया राशन कार्ड, ससुराल का राशन कार्ड और राशन कार्ड मुखिया की फोटो जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं।
बच्चों का नाम जोड़ने के लिए क्या चाहिए
यदि परिवार में किसी नवजात शिशु या छोटे बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है तो इसके लिए मौजूदा राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होगी।
नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया
राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए लाभार्थी को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर प्रवेश करें और “नया सदस्य जोड़ें” विकल्प चुनें। मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें। आवेदन के बाद मिलने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी को सुरक्षित रखें। इसी के जरिए आप ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।